आरा, अप्रैल 10 -- -गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे 13 ने सुनाई सजा आरा, संवाददाता। हत्या के एक मामले में एडीजे 13 आदित्य सुमन ने गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए पिता-पुत्र समेत सात आरोपियों को दस-दस वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही प्रत्येक को 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इन आरोपितों में कृष्णा पासवान, अनिल पासवान, सुनील पासवान, नरेश पासवान, कमलेश पासवान, सुदर्शन पासवान और लक्ष्मण राम शामिल हैं। अभियोजन की ओर से एपीपी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बहस की थी। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर 27 मार्च 2013 को तरारी थाना क्षेत्र के खरौना गांव निवासी रामचन्द्र पासवान के घर में घुसकर उसी गांव के आरोपित कृष्णा पासवान समेत सात आरोपियों ने उसे व उसके परिवार को लाठी, लोहे के रॉड व गड़ासा से मार जख्मी कर दिया था।...