बुलंदशहर, मई 14 -- विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम व एडीजे 14 धीरेंद्र कुमार तृतीय के न्यायालय ने पिता-पुत्र पर हमला करने के मामले में अभियुक्त को पांच साल कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी आशुतोष कुमार और योगेश शर्मा ने बताया कि 16 मार्च 2022 को नरसेना क्षेत्र के गांव भोलिया निवासी वादी मुकदमा उमेश कुमार ने थाना नरसेना पर तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 12 मार्च 2022 को गांव निवासी धर्मवीर सिंह ने पीड़ित व पीड़ित के पिता लखमी चंद के साथ अभद्रता करते हुए हथौड़ी व डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट में वादी के सिर, कान, कंधे व अन्य अंगों पर भी काफी चोटें आई थी, जिससे वह बेहोश होकर वहीं गिर गए थे। इसके बाद आरोपी हत्या की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने मामले में आरोपी धर्मवीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और जां...
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