पीलीभीत, जून 22 -- अपर सत्र न्यायाधीश महेशानंद झा ने करीब तीन वर्ष पूर्व घर में घुस कर कुल्हाड़ी व बंका से हमला कर आग लगाने के मामले मे पिता व पुत्रों सहित सात आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक पर 16 हजार रुपए जुर्माना लगाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा होने पर 50 प्रतिशत धनराशि वादी को देने का आदेश दिया गया। अभियोजन के मुताबिक थाना न्यूरिया के ग्राम जटपुरा निवासी राम रतन पुत्र प्रेमराज ने थाना न्यूरिया में तहरीर देकर बताया कि 11 दिसम्बर 2021 को सुबह करीब पौने सात बजे गांव के ही होरीलाल पुत्र जुक्खन, लालता प्रसाद व महेंद्र पाल पुत्रगण होरी लाल, कुंवरसेन, पवन कुमार, कृष्णपाल पुत्रगण सुंदरलाल और नन्हीं देवी पत्नी सुंदर लाल हाथों में कुल्हाड़ी, बंका आदि हथियार लेकर उसकी झोपड़ी में घुस आए और हमला कर दिया। हमले में उसकी पत्...
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