बस्ती, जून 7 -- बस्ती। फॉस्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने गैरइरादतन हत्या के मामले में पिता व दो पुत्रों समेत चार के खिलाफ छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सभी को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड दंडित भी किया है। अर्थदंड न देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता अजय बहादुर पाल ने न्यायालय के समक्ष कहा कि हर्रैया थाना क्षेत्र स्थित बसेवा पांडेय निवासी रमाशंकर पांडेय ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उनके बहनोई लक्ष्मीकांत छह दिसम्बर 2010 को सुकरौली पांडेय घर से मुकदमे की पैरवी करने बस्ती जा रहे थे। अमारी-महुघाट मार्ग पर होलापुर के पास घात लगाकर बैठे उनके गांव के ठाकुर प्रसाद पांडेय व उनके बेटे गणेश व दिनेश उर्फ उमेश पांडेय, पेनहा निवासी जनार्दन पांडेय तथा परशरामपुर थाना क्षेत्र स्थित मिश्रौलियाधी...
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