नई दिल्ली, दिसम्बर 9 -- शिक्षा से जुड़ी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक दुर्लभ फैसला दिया। इसके तहत पुडुचेरी की एक नाबालिग लड़की को उसकी मां की जाति 'आदि द्रविड़' के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब शीर्ष अदालत पिता की जाति को बच्चे की जाति मानने के प्रचलित नियम को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है।शिक्षण प्रभावित न हो, इसलिए हस्तक्षेप नहीं: सुप्रीम कोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से इनकार कर दिया जिसमें लड़की को SC प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए गए थे। ...