सिमडेगा, अगस्त 5 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने हत्या के एक आरोपी पुत्र प्रफुल्ल टोपनो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने अगल अलग धराओ में 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर नौ माह का अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई है। इस मामले में ठेठईटांगर थाना में कांड संख्या 27/20 के तहत मामला दर्ज है। घटना सात जुलाई 2020 की है। बताया गया कि प्रफुल्ल टोपनो ने अपने पिता विजय टोपनो को नशे में धूत होकर अपने पिता की हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी ने दलीलें पेश की। -

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