कानपुर, नवम्बर 21 -- शिवराजपुर थाना क्षेत्र के ईश्वरीपुरवा गांव में वर्ष 2021 में बुजुर्ग की गैरइरादतन हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 ने दोषी सिद्ध होने पर उसके पुत्र को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। एडीजीसी धनंजय पांडेय ने बताया कि शिवराजपुर थाना क्षेत्र के ईश्वरीपुरवा गांव निवासी बुजुर्ग मेवालाल के साथ उनके पुत्र विजय नारायन राठौर ने नशे की हालत में 15 अगस्त 2021 को मारपीट की थी। इससे बुजुर्ग की मौत हो गई थी, और आरोपित मौके से फरार हो गया था। मामले में मृतक मेवालाल की पत्नी शिवकली ने शिवराजपुर थाने में अपने पुत्र विजय नारायण राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार करने के साथ ह...