कोडरमा, अगस्त 14 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पिता की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी पुत्र समसुल अंसारी, असगर अंसारी और द्वारिका तूरी को दोषी करार देते हुए 302 एवं 120B आईपीसी के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर Rs.25,000 का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 5 फरवरी 2024 का है, जिसकी शिकायत नवलशाही थाना में दर्ज हुई थी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक शिवशंकर राम और अधिवक्ता रीतम कुमारी ने गवाहों का परीक्षण कराते हुए अधिकतम सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें दीं। अदालत ने सभी साक्ष्यों का अवलोकन कर तीनों को दोषी पाया।

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