लखीमपुरखीरी, अक्टूबर 16 -- लखीमपुर। आवास के रुपयों के लिए पिता की हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पुत्र को दोषी करार दिया है। एडीजे रेनू सिंह ने आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास समेत दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी रमेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि धौरहरा थाना क्षेत्र के मेडकौहा गांव का रहने वाला छोटकन गौतम देहरादून में मजदूरी करता था। 25 अप्रैल 2023 को घर आया था। वह अपने पिता पुत्तू गौतम से आवास के रुपये मांग रहा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और छोटकन ने अपने पिता पुत्तू के सीने में चाकू घोंप दिया। पुत्तू की मौके पर ही मौत हो गयी। छोटकन के भतीजे तोताराम ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर आलाकत्ल चाकू और खून से सनी शर्ट बरामद कर ली। विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दा...
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