मथुरा, सितम्बर 19 -- षडयंत्र रच कर पिता की हत्या कराने वाले पुत्र व उसकी सहोगी महिला की जमान याचिका को जिलाजज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिलाशासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि विनोद कुमार उर्फ विन्दो मौपेड से अपने पिता रघुवीर सिंह के साथ बड़े भाई उदयवीर जो बीमार थे उन्हें दवा दिलाने 30 जुलाई 2025 की सुबह जा रहा था। फक्कड़ बाबा मंदिर के पीछे खंदौली की ओर से लाल मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति आए और रघुवीर सिंह को गोली मारकर भाग गए। इस मामले में विनोद कुमार उर्फ बिन्दो ने पिता की हत्या करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना बलेदव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब गहनता से इस मामले की विवेचना की तो मामला कुछ और निकला। विनोद कुमार उर्फ बिन्...