रांची, मार्च 25 -- रांची, संवाददाता। पिता बुदु मुंडा की गैर इरादतन हत्या के जुर्म में समल मुंडा (36) को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 मार्च की तिथि निर्धारित की। फैसला अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया। 12 नवंबर 2019 को हुई घटना पर मृतक की पत्नी सुगी देवी ने बुंडू थाने में बेटे पर केस किया था। बताया गया कि पिता-पुत्र में किसी बात को लेकर विवाद था। इस बीच समल ने बुदु के साथ मारपीट की। इसमें उसकी मौत हो गई थी। मामले में पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।
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