बाराबंकी, नवम्बर 28 -- बाराबंकी। जिला कारागार में निरुद्ध मादक पदार्थ तस्करी का आरोपी मो. शारिफ उर्फ सारिक को एक वर्ष के लिए निरुद्धी के लिए उत्तर प्रदेश सलाहकार परिषद(निरुद्धियां) उच्च न्यायालय खण्ड पीठ परिषद, लखनऊ द्वारा किया गया आदेशित। 14 अक्टूबर को राज्य सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा दि प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक एन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉफिक सब्सटेन्सेज एक्ट-1988 के अन्तर्गत मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी शारिफ उर्फ सारिक पुत्र इम्तियाज उर्फ छोट्टन निवासी ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैदपुर के विरुद्ध निरूद्धी आदेश जारी किया गया। जिसे मो. शारिफ उर्फ सारिक को तामील कराया गया। शारिक जिला कारागार में निरुद्ध है। आरोपी शारिफ उर्फ सारिक पुत्र इम्तियाज उर्फ छोट्टन व उसके गिरोह के सक्रिय सदस्यों के पास से विभिन्न अभियोगों में आठ किलो 10 ग्राम...