एटा, जुलाई 7 -- युवक की पिटाई कर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट के दोषी माना। दोषियों को सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी नीलिमा चौहान, सर्वेश चौहान के अनुसार थाना बागवाला के गांव सराय निवासी रामप्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि 19 नवंबर 2008 को गांव के ही आरोपी त्रिमल सिंह पुत्र सोवरन सिंह, बादशाह पुत्र सोवरन सिंह निवासी सराय बागवाला सहित अन्य आरोपी आए थे और पीड़ित पर जानलेवा हमला कर दिया था। धमकी दी थी कि गांव में रहने नहीं देंगे। बचाने आए बेटे पर भी हमला कर घायल कर दिया था। पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की थी। जांच के मामले में चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद अपर जिला जज कक्ष संख्या एक मनीषा...