आगरा, फरवरी 4 -- बाइक का चालान करने पर टीएसआई से मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के 17 साल पुराने मामले में आरोपितों को अदालत से राहत मिली है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अचल प्रताप सिंह ने साक्ष्य के अभाव में कागारौल निवासी भाइयों जल सिंह और गगन सिंह को बरी करने के आदेश दिए। वादी तत्कालीन टीएसआई उमेश कुमार दुबे ने थाना न्यू आगरा में तहरीर दी थी। बताया गया कि 29 नवंबर 2009 को भगवान टॉकीज चौराहे पर ड्यूटी के दौरान मोटर साइकिल संख्या यूपी80एएच-8494 पर 3 सवारी बैठी थीं। रोकने और चालान करने पर बाइक सवारों ने मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। 14 सितंबर 2012 को आरोप तय हुए। कई अवसर देने के बाद भी टीएसआई समेत कोई गवाह अदालत में पेश नहीं हुआ। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरुण पचौरी और विपिन कुमार ने दलील दी कि अभियोजन आरोप सिद्...