अयोध्या, मई 4 -- अयोध्या। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों के लिए विभागीय बेबसाइट पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विवाह के लिए किए गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु शादी की तिथि को 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी। आवेदक के अधिकतम दो पुत्रियों की शादी अनुदान की धनराशि प्रति पुत्री बीस हजार प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने हेतु आनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात उसी वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है। यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जयनाथ गुप्ता ने दिया है। ------

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