बुलंदशहर, अगस्त 8 -- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना संचालित है। इसक लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। प्रभारी जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी जय प्रकाश यादव ने बताया कि योजना में आवेदन के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी की तिथि को पुत्री की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना आवश्यक है। शादी अनुदान के लिए विभागीय वेबसाइट पर शादी की तिथि से 90 दिन पहले तथा 90 दिन बाद ...
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