मथुरा, नवम्बर 17 -- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह के अनुसार जनपद के अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में उनकी पुत्री की शादी 31 मार्च 2026 तक होने वाली है। वह अपनी पुत्री की शादी के लिये अनुदान हेतु शादी की दिनांक से तीन माह पहले तक अथवा तीन माह बाद तक (किन्तु उक्त अवधि वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत होनी चाहिए) आवेदन ऑनलाइन कराकर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय जमा कर सकते है। उन्होंने कहा कि शासनादेश के अनुसार प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धान्त के अनुरुप पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला अथवा दिव्यांगजन आवेदकों को वरीयता क्रम में रखते हुये शादी अनुदान राशि 20000.00 नियमावली के प्रावधानुसार पात्र होने पर प्रदा...
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