अमरोहा, जनवरी 15 -- हसनपुर। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने बिजनौर निवासी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक रहरा थाना क्षेत्र के गांव छपना निवासी संजीव कुमार पुत्र महीपाल सिंह का कहना है कि 29 नवंबर 2024 को शादाब कुरैशी पुत्र इरफान कुरैशी निवासी गांव बास्टा थाना चांदपुर जिला बिजनौर से एक पिकअप वाहन खरीदा था। यह वाहन किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। पीड़ित संजीव का आरोप है कि जब उसने वाहन को अपने नाम कराने या रकम वापस लेने की बात कही तो आरोपी शादाब कुरैशी ने बीती 12 दिसंबर को फोन पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की व जान से मारने की धमकी दी। संजीव कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि शादाब कुरैशी ने अपने साथी सोनू चंदेल से भी फोन पर अभद्रता करवाई। ...