नई दिल्ली, जनवरी 24 -- नई दिल्ली, का.सं.। पटियाला हाउस कोर्ट ने कारोबारी सुशील अंसल के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम और आईपीसी की धाराओं 420, 177, 181 के तहत औपचारिक आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने दो अभियोजन गवाहों को समन जारी करते हुए अगली सुनवाई 25 अप्रैल को तय की है। आरोप है कि 2013 और 2018 में पासपोर्ट नवीनीकरण के दौरान अंसल ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों और सजा के तथ्य छिपाए। अंसल ने आरोपों से इनकार किया और आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
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