पलामू, जुलाई 8 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे कला गांव में रविवार की शाम में मुहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद प्रशासन ने 48 घंटे के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। झड़प के लिए जिम्मेवार 60 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी की कार्रवाई की जा रही है। मेदिनीनगर सदर अनुमंडलीय दंडाधिकारी (एसडीएम) सुलोचना मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत पूरे गांव में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। इसके तहत चार या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने या किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर सौहार्द कायम करने में जुटी है। पलामू की एसपी रीष्मा...
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