अमरोहा, अगस्त 1 -- शहर की सीमा में किसी भी विवादित जमीन, मकान, दुकान, प्लाट का नामांतरण नगर पालिका स्तर से नहीं किया जाएगा। इस बावत ईओ डा़बृजेश कुमार ने बताया कि विवादित संपत्तियों के खरीदने या विरासत में मिलने पर इनके स्वामित्व से संबंधित नामांतरण पर पालिका स्तर से रोक लगा दी गई है। नगर पालिका केवल करों की वसूली करती है। पालिका किसी मकान, दुकान, जमीन या प्लाट का स्वामित्व तय नहीं करती है। पालिका के कर निर्धारण दस्तावेजों में भी नामांतरण के स्वामित्व का काई संबंध नहीं होता है। संपत्तियों के स्वामित्व का निर्धारण न्यायालय से ही किया जाता है। कानूनी तौर पर भी निकायों में केवल अविवादित संपत्तियों के स्वामित्व का ही नामांतरण किया जाता है। केवल अविवादित आवेदनों को छोड़कर पालिका नामांतरण से संबंधित आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
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