एटा, मई 5 -- आठ हजार से अधिक लोगों ने हाउस और वाटर टैक्स नहीं जमा किया। कई बार पालिका की ओर से नोटिस और मुनादी कराने के बाद भी जब पैसा जमा नहीं किया तो 12 फीसदी ब्याज का आदेश जारी कर दिया। अब जो पैसा जमा होगा वह ब्याज के साथ होगा। करीब सात करोड़ रूपये अधिक की उधारी है। सोमवार को नगर पालिका के कर निर्धारण अधिकारी विशाल वर्मा ने बताया कि शहर के अंदर कुल 21 हजार 206 निजी मकान व दुकानें पंजीकृत हैं। इसमें से मात्र 65 प्रतिशत यानि 13 हजार भवनों के स्वामी ही गृह व जलकर का समय से भुगतान कर रहे हैं। जबकि शेष करीब आठ हजार से अधिक मकान व दुकान स्वामियों ने पिछले कई वर्षों से गृह व जलकर जमा नहीं किया है। इन सभी कर बकाएदारों को इस नए वित्तीय वर्ष 2025-26 से सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के अनुसार 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ गृह व जल कर जमा कर...