नैनीताल, मई 1 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने नैनीताल के गेठिया स्थित महायोगी पायलट बाबा ट्रस्ट व बाबा की चल-अचल संपत्ति को कूटरचित दस्तावेज बनाकर उसे हड़पने के मामले में दायर की गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने एसएसपी हरिद्वार से कहा है कि जो मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था, उसपर तीन सप्ताह के भीतर जांच पूरी करें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि यदि उनको जानमाल का खतरा है, तो उसके लिए वे प्रार्थनापत्र एसएसपी को दे सकते हैं। मामले के अनुसार, महायोगी पायलट बाबा के शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद ने तल्लीताल थाने में प्रार्थनापत्र देकर कहा है कि पायलट बाबा ट्रस्ट व उनकी चल-अचल संपत्ति को हड़पने के लिए उनके कुछ सहयोगियों ने कूटरचि...