कानपुर, अक्टूबर 13 -- हाईकोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर मोनू गुप्ता के मामले में कोतवाली इंस्पेक्टर को तलब किया है। हिस्ट्रीशीट की प्रति के साथ उन्हें 15 अक्तूबर को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। पार्षद मोनू गुप्ता के अधिवक्ता भाई राहुल गुप्ता ने बताया कि वह हिस्ट्रीशीट क्वैश (रद्द) करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें तर्क दिया था कि पार्षद मोनू पर सात मुकदमे थे। वर्ष 2009 में पहला मुकदमा हुआ जिसमें न्यायालय ने बरी कर दिया था। दूसरा मुकदमा वर्ष 2012 का है, जिसमें समझौते से संबंधित प्रकरण न्यायालय में दाखिल हो चुका है। तीसरा मुकदमा वर्ष 2017 का है, जिसमें मोनू जमानत पर है। चौथा मुकदमा वर्ष 2023 का था, जिसमें विवेचना के दौरान नामजदगी गलत पाई गई। शेष 3 मुकदमे 11 दिन के अंदर दर्ज किए गए। दावा किया कि पुलिस ने गलत तरीके से...