अल्मोड़ा, जुलाई 8 -- नगर निगम के पार्षदों ने मंगलवार को मेयर को ज्ञापन सौंपा। निर्धारित अवधि में बोर्ड बैठकें नहीं होने पर नाराजगी जताई। प्रत्येक दो माह में बोर्ड बैठक के आयोजन की मांग की। मंगलवार को मेयर को सौंपे ज्ञापन में पार्षदों ने कहा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 वर्तमान में उत्तराखंड में भी यथावत रूप से लागू है। इसके प्रावधानों के अनुसार नगर निगम की सामान्य बोर्ड बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार आवश्यक रूप से आयोजित करने का प्रावधान है। ताकि नगर क्षेत्र की समुचित व्यवस्था, पारदर्शिता बनी रहे और पार्षदों के मुद्दों को नगर निगम के समक्ष रखा जा सके, लेकिन पिछले कुछ समय से निर्धारित अवधि में बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं। इस कारण पार्षद अपने-अपने वार्डों की समस्याओं को नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने अधिनियम के अनु...