प्रयागराज, नवम्बर 3 -- यूपी में निकायों के कामकाजों में अब पार्षद, जिला पंचायत सदस्यों के पतियों और अन्य रिश्तेदारों की हेकड़ी नहीं चलेगी। निकायों के कार्य, नीतिगत निर्णय लेने और प्रशासनिक बैठकों में निर्वाचित व पदेन महिला पदाधिकारियों के कामकाज में किसी रिश्तेदार व निकट व्यक्ति की एंट्री नहीं हो सकेगी। इन्हें बैठकों में शामिल नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश निदेशक नगर निकाय निदेशालय अनुज झा ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और नगर पंचायतों को जारी किया है। आदेश में पुरुष जनप्रतिनिधियों के स्थान पर भी उनके रिश्तेदार या प्रतिनिधि के सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप से दूरी बनाने का जिक्र है। निदेशक ने आदेश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के क्रम में दिए गए आदेश का हवाला दिया है...