प्रतापगढ़ - कुंडा, मार्च 27 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश ममता वर्मा की कोर्ट ने हत्या और आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए नवाबगंज थाना क्षेत्र के जान बख्श का पुरवा गांव के मोहसिम को आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा मनोज चौरसिया के अनुसार उसका भाई जितेंद्र कुमार चौरसिया जो थाना क्षेत्र की लाल गोपालगंज बाजार में पान की दुकान चलाता था। 10 अगस्त 2010 की शाम अपनी दुकान बंद करके घर आ रहा था। स्कूटर से घर लौट रहे भाई के साथ गांव का लालचंद जायसवाल भी पीछे की सीट पर बैठा था। कलवारिया गांव के मोड़ पीछे बाइक से पहुंचे दो व्यक्ति भाई का स्कूटर रोक लिया। तमंचे से वादी के भाई को गोली मार दी, अंधेरा होने के कारण लालचंद आरोपियों की पहचान नहीं कर सके। वह वादी सूचना पर पहुंचा और भाई को लेकर मेडिकल कॉलेज प्र...
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