लखनऊ, मार्च 17 -- - ई-वे-बिल के बिना व्यापारी नहीं कर सकते हैं कारोबार - हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयुक्त ने दिया निर्देश लखनऊ, विशेष संवाददाता पान मसाला और सुपारी कारोबारियों पर अब और शिकंजा कसने जा रहा है। ई-बे-बिल के बिना कारोबार करना सीधे तौर पर टैक्स चोरी माना जाएगा। हाईकोर्ट ने गुरुनानक सुपारी ट्रेडर्स के मामले में फैसला देते हुए इसे स्पष्ट कर दिया है। आयुक्त राज्यकर नितिन बंसल ने इसके आधार पर अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है। गुरुनानक सुपारी ट्रेडर्स के माल को बिना ई-बे-बिल के पकड़ा गया था। इस पर इसके मालिक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खट-खटाया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद दिए अपने फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली- 2017 में संशोधन के बाद 14 जनवरी 2018 से माल लाने व ले जाने के लिए ई-वे बिल...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.