गुड़गांव, सितम्बर 28 -- गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जल और सीवर कनेक्शन लेने के लिए लिया जाने वाला रोड कटिंग शुल्क वापस ले लिया है। यह छूट अगले पांच साल के लिए मान्य होगी। इस अधिसूचना के लागू होने से गुरुग्राम सहित हरियाणा के सभी शहरों और स्थानीय निकायों की सीमा में शामिल गांवों के तीन लाख से अधिक मकान मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जो एक अक्तूबर से लागू होगी। बता दें कि नगर निगम गुरुग्राम के दायरे में पौने दो लाख लोगों ने ही नियमित पानी के कनेक्शन लिए हुए हैं, जबकि निगम द्वारा बीते साल करवाए गए एक सर्वे के अनुसार तीन से अधिक मकानों में अभी भी सीवर और पानी के कनेक्शन अवैध रूप से संचालित हो रहे ह...