पीलीभीत, जुलाई 4 -- पीलीभीत। न्यायालय एडीएम विरा. ऋतु पूनिया ने खाद्य सुरक्षा विभाग के मामले का निस्तारण करते हुए बोतलबंद एक क्लियर ब्रांड के पानी के विक्रेताओं पर पांच-पांच हजार और कारोबार कर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। दूध का नमूना फेल होने पर तीन दूध विक्रेताओं पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य विभाग की टीम ने मोहल्ला सिविल लाइन नार्थ में यूनिवर्सल ट्रेडर्स से बोतलबंद पानी का नमूना लिया था। जांच में पानी अधोमानक पाया गया। एडीएम ऋतु पूनिया ने वाद का निस्तारण करते हुए विक्रेता फराज शाह खान और नूर ए नजर पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कारोबारकर्ता एसआरएम स्प्रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड फरीदपुर-बरेली पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है। इसके अलावा दूध विक्रेता अनोखे लाल निवासी सुंदरपुर पर 25 हजार रुप...