आगरा, नवम्बर 1 -- भाई-भाई के बीच पानी को लेकर हुए विवाद में गोली मार हत्या प्रयास के मामले में आरोपी सुरेंद्र निवासी करोंधना कलां को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर ने उसे सात वर्ष के कारावास एवं 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित बंटी, भोले, कप्तान, सुंदर एवं चंद्रपाल को बरी करने के आदेश दिए। उधर, अभियोजन की ओर से एडीजीसी सत्यप्रकाश धाकड़ ने वादी, विवेचक एवं डॉक्टर समेत दस गवाह और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी साहब सिंह ने थाना इरादत नगर में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि तीन जुलाई 2021 की शाम हरिओम एवं राजवीर दोनों भाइयों में पानी को लेकर विवाद हो गया था। दोनों भाइयों के मध्य हुए विवाद को लेकर गांव के सुरेंद्र एवं अन्य ने हरिओम का पक्ष लेकर उसके भाई राजवीर ...