आगरा, जुलाई 3 -- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ज्ञान देवी ने दिव्यांगजनों से कहा है कि विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण योजना के तहत दुकान निर्माण/क्रय के लिए पात्र लाभार्थियों के वित्तीय सहायता के रूप में 20 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 15000 की धनराशि चार प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा 5000 रुपये अनुदान के रूप में दी जाती है। पात्र दिव्यांगजन इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दुकान संचालन के लिए न्यूनतम पांच वर्ष तक किराए पर लिए जाने एवं खोखा, गुमटी, हाथ ठेला लगाने के लिए पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में 7500 की धनराशि चार प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा 2500 रुपये अनुदान के रूप में दी जाती है। उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता से...