बिजनौर, जून 6 -- कलक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत जिला स्टेयरिंग कमेटी की बैठक हुई। जिसमें डीएम ने जिला प्रोवेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज वादों में पीड़िता को उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एंव बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत पूर्ण मानक एवं पारदर्शिता के साथ लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। डीएम द्वारा बैठक में उ0 प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत 23 विषयों पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित को दिए। बताया कि योजना के तहत प्रदत्त सुविधाओं के अंतर्गत आर्थिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने जिला प्रोवेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त के अन्तर्गत पात्रों को निर्धारित नियमों के अनुरूप यथाशीघ्र लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्च...