चंडीगढ़, सितम्बर 24 -- लगभग 57 साल बाद, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) ने एक ऐतिहासिक फैसले में लांस नायक उमरावत सिंह की विधवा चंद्र पती को 1968 से इनवैलिड पेंशन और 2011 से पारिवारिक पेंशन के बकाया राशि का हकदार ठहराया है। चंडीगढ़ बेंच के जस्टिस सुधीर मित्तल (न्यायिक सदस्य) और लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह (प्रशासनिक सदस्य) की खंडपीठ ने यह आदेश चंद्र पती द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई के बाद पारित किया। सरकार को तीन महीने के भीतर सभी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, लांस नायक उमरावत सिंह 12 सितंबर 1961 को पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने 1965 के भारत-पाक युद्ध में उत्कृष्ट सेवा दी और इसके लिए उन्हें समर सेवा स्टार-65 से सम्मानित किया गया। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लं...
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