कराची, जून 8 -- पाकिस्तान के कराची में मलिर जेल से भूकंप के दौरान फरार हुए 200 से ज़्यादा कैदियों के मामले में पुलिस की थ्योरी पर कोर्ट ने सख्त ऐतराज जताया है। कोर्ट ने दोबारा पकड़े गए 115 कैदियों की पुलिस हिरासत की मांग खारिज करते हुए जांच अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि जब कोई ठोस सबूत या नया खुलासा ही नहीं है, तो फिजिकल रिमांड क्यों चाहिए? कोर्ट का यह रुख तब आया जब पुलिस ने इन अंडर-ट्रायल कैदियों को फिर से पूछताछ के नाम पर अपनी हिरासत में लेने की कोशिश की। पुलिस ने कोर्ट से इन 115 आरोपियों को 14 दिन की फिजिकल रिमांड पर देने की अपील की थी ताकि बाकी फरार कैदियों की तलाश की जा सके। लेकिन अदालत ने कहा कि ये सभी पहले से अंडर-ट्रायल कैदी (UTPs) हैं। किसी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत आरोप या भूमिका स्पष्ट नहीं है और न ही पुलिस हिरासत से कोई नई ब...