नई दिल्ली, जून 22 -- - पिता के निधन के मद्देनजर दो सप्ताह की मिली है सशर्त जमानत नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाक्सो मामले में दोषी करार दी गई एक महिला को उसके पिता के निधन के मद्देनजर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने महिला की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता दिल्ली के एक अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के तौर पर कार्यरत थी। महिला को यौन उत्पीड़न, उकसावे और मामले की रिपोर्ट नहीं करने के आरोपों में दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने पाया कि दोषी के पिता की मृत्य की तिथि की पुष्टि की जा चुकी है, जिसके आधार पर महिला को सशर्त दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई। अदालत ने महिला को दस हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती के साथ जमानत द...
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