आगरा, दिसम्बर 6 -- विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने पटियाली क्षेत्र में हुई नाबालिग से छेड़छाड़ की वारदात के दोषी तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को तीन हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार पटियाली क्षेत्र के एक गांव में शौच करने गई नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की वारदात हो अंजाम दिया गया। आरोपी अनिल उर्फ बाबूजी नाबालिक को खेत से जबरन उठा ले गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अनिल के विरुद्ध पाक्सो एक्ट व सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में अनिल के विरूद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अनिल उर्फ बाबूजी को नाबालि...