सोनभद्र, मार्च 24 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी संगीत शिक्षक त्रिभुवन ठक्कर को 7 वर्ष की कठोर कैद एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रूपये दोनों पीड़िताओं को मिलेगी। मामला साढ़े 7 वर्ष पूर्व दो नाबालिग छात्राओं के साथ हुए छेड़खानी का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अनपरा थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने अनपरा थाने में 8 मई 2017 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके विद्यालय में संगीत शिक्षक त्रिभुवन ठक्कर ने दो नाबालिक छात्राओं के साथ छेड़खानी की है। इसकी शिकायत पीड़ित छात्रा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.