उरई, नवम्बर 26 -- उरई। वर्ष 2023 में आटा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को अगवा कर ले जाने व पोक्सो एक्ट के मामले में जज ने दोषी युवक को 7 साल कारावास की सजा सुनाई और उसे पर 15000 का जुर्माना भी लगाया। आटा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 15 मई 2023 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि गांव का ही निवासी मृगराज गौतम उर्फ रिप्पू उसकी 15 वर्षीय पुत्री को अपहरण करके ले गया है। पुत्री अपने साथ में 10 हजार रुपये भी ले गई है। पुलिस ने पाक्सो व अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने जुलाई मे आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। दो साल बाद मुकदमा की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने दोषी को सात साल की कारावास व 15 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।

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