आगरा, फरवरी 2 -- कोर्ट ने पाक्सो एक्ट व दुष्कृत्य की धाराओं में दोषी पाए जाने पर एक आरोपी को सात वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। ढोलना पुलिस ने वर्ष 2014 में नीरज पुत्र ज्वान सिंह के विरुद्ध पाक्सो एक्ट, दुष्कृत्य समेत अन्य धारओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद नीरज के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नीरज को दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुना दी है। पीड़ित पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम वर्मा ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा।

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