बलिया, अगस्त 21 -- बलिया, संवाददाता। करीब तीन साल पुराने अपहरण और पाक्सो एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने बुधवार को 12 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) देवनारायण पांडेय ने बताया है कि एक महिला ने सात मार्च 2022 को चितबड़ागांव थाने की पुलिस को तहरीर दी। उसने बताया कि नगर पंचायत चितबड़ागांव के वार्ड संख्या पांच (ब्राम्ही बाबा नगर) निवासी दिनेश वनवासी उर्फ नेता मेरी 13 साल की बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण और पाक्सो एक्ट आदि धारा में केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। इसके बाद विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस प्रकरण की ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.