संतकबीरनगर, सितम्बर 27 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। पाक्सो एक्ट के एक आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास का सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी अजय उर्फ अक्षय पर सजा के अतिरिक्त पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण पांच हजार रुपए की धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को पांच हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी निर्णय दिया। कोर्ट ने आरोपी को मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप से दोषमुक्त करने का निर्णय दिया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, सत्येन्द्र शुक्ल व अनिल कु...