संतकबीरनगर, जुलाई 19 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में पाक्सो एक्ट एक आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास का सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी समसुद्दीन उर्फ सम्सू पर सजा के अतिरिक्त तीन हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण तीन हजार रुपए की धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को 10 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी निर्णय दिया। पाक्सो कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल,...
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