रांची, सितम्बर 19 -- रांची। विशेष संवाददाता पाकुड़ में पैनम कोल माइंस के अवैध खनन करने पर राज्य सरकार कंपनी के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई कर रही है। सरकार की ओर से शुक्रवार को हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई। इसका प्रार्थी की ओर से विरोध किया गया। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि कोर्ट ने गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन सरकार रिकवरी करने की बात कह रही है, यह उचित नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने प्रार्थी को सरकार के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी। इस संबंध में रामसुभग सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पाकुड़ जिले के पचवारा नॉर्थ और सेंट्रल कोल माइंस में निर्धारित लक्...