रांची, अगस्त 11 -- रांची। विशेष संवाददाता पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी के अवैध खनन के मामले से जुड़ी याचिका सोमवार को चीफ जस्टिस के पास स्थानांतरित की गयी। सोमवार को इस मामले की आंशिक सुनवाई के बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने याचिका चीफ जस्टिस को भेजी है, ताकि यह तय किया जा सके कि इस जनहित याचिका पर सुनवाई वर्तमान खंडपीठ में होगी या चीफ जस्टिस वाली खंडपीठ में। अगली सुनवाई 21 सितंबर को निर्धारित की गयी है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2015 में जनहित याचिका दायर की गयी थी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि कंपनी ने गड़बड़ी की है और अब कंपनी चली गयी है। कंपनी की ओर से की गई गड़बड़ी की बात सरकार ने स्वीकार की, लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जो गलत है। वर्ष 2017 में तत्कालीन खनन सचि...