नई दिल्ली, मई 3 -- पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। उनमें पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का फरमान भी शामिल है। सरकार के इस आदेश के बाद पाकिस्तानी नागरिक मीनल अहमद को भी भारत छोड़ने के लिए अटारी-वाघा बॉर्डर पहुंचने के लिए कहा गया। हालांकि, उन्हें अब हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ जवान मुनीर खान की पत्नी मीनल को सीमा से वापस बुलाने का अंतरिम आदेश दिया है। मीनल को अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा था, लेकिन आखिरी क्षणों में कोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते उन्हें जम्मू वापस लाया गया। जनवरी 2025 में मुनीर और मीनल की शादी के बाद मीनल पर्यटक वीजा पर भारत आई थीं। 22 मार्च को इसकी अवधि समाप्त हो गई था। केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा ...