नई दिल्ली, नवम्बर 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पाकिस्तानी महिला द्वारा अपने पति के साथ भारत आने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार व अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। पाकिस्तानी महिला की शादी भारतीय नागरिक से 2024 में हुई थी। 6 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार व अन्य प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया। हालांकि उस समय जवाब दाखिल नहीं किए गए थे। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने समय सीमा बढ़ाते हुए कहा कि यह प्रतिवादियों के लिए अपना जवाब पेश करने का अंतिम मौका है। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। पाकिस्तानी महिला व उसके पति ने पहले 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा सभी वीजा रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी...
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