विधि संवाददाता, सितम्बर 26 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत में अवैध रूप से रहने और पाकिस्तान की नागरिक होने के मामले में आरोपी अध्यापिका शुमायला खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने शुमायला खान की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। बरेली में एक प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2015 से बतौर अध्यापिका पढ़ा रहीं शुमायला खान ने याचिका में पिछले साल जनवरी माह में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस मामले में शुमायला खान पर आरोप लगाया गया है कि वह पाकिस्तान की नागरिक हैं और भारत में अवैध रूप से निवास कर रही हैं। साथ ही बरेली के फतेहगंज ब्लॉक के मदहोपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और वह फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत हैं। यह ...