मुरादाबाद, फरवरी 28 -- मुरादाबाद की गैंगस्टर कोर्ट ने पाकबड़ा के अपराधी को गैंगस्टर एक्ट में दो साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पाकबड़ा के तत्कालीन एसआई संजय कुमार सिंह ने राजा गालबपुर के निवासी हशमत के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा कायम कराया था। केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश छह सियाराम चौरसिया की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर हशमत को दोषी माना गया। इसके तहत दोषी को दो साल की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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