मथुरा, फरवरी 25 -- रिफाइनरी की भूमिगत तेल पाइप लाइन में सेंधमारी कर तेल चोरी के तीन आरोपियों की गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका को एडीजे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पंचम अभिषेक पाण्डेय की अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया। अदालत में जमानत याचिका का विरोध सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार गौतम द्वारा किया गया। फरह थाना क्षेत्र से होकर जा रही रिफाइनरी की भूमिगत तेल पाइप लाइन में वर्ष 2023 में सेंधमारी कर तेल चोरी की गई थी। फरह पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 10 अक्तूबर 2023 को अविनाश पुत्र रूप सिंह निवासी विदुर नगर, इंदौर मध्य प्रदेश, अशोक कुमार जैन पुत्र बसंती लाल जैन निवासी कंचन विहार तुकोगंज इंदौर मध्य प्रदेश व बबलू उर्फ विवेचक पुत्र सर्वेश निवासी ग्राम पुवाया थाना किशनी मैनपुरी सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। फरह पुलिस ने अव...